यमुना एक्सप्रेस-वे पर दुघर्टनाओं को रोकने का तरीका बताए सरकार: हाईकोर्ट

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने भारती कश्यप की जनहित याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर भारी ट्रैफिक रहती है. ट्रैफिक के नियंतण की कोई व्यवस्था नहीं है.

from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/34dRSlw

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ