मोतीलाल यादव के अनुसार कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याची का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर, उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किये गए हैं.
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