तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण, 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी करार दिया है.
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